100 करोड़ रुपये का मानहानि दावा तेलुगु दैनिक आंध्र ज्योति के खिलाफ दर्ज किया°- सु स्वामी
100 करोड़ रुपये का मानहानि दावा तेलुगु दैनिक आंध्र ज्योति के खिलाफ दर्ज किया°- सु स्वामी
( अर्थ प्रकाश / बोम्मा रेडड्डी )
तिरुपति :: ( आंध्र प्रदेश ) भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्य स्वामी ने कहा की 100 करोड़ रुपये का मानहानि दावा तेलुगु दैनिक
" आंध्र ज्योति " के खिलाफ दर्ज किया जायेगा। आंध्र प्रदेश में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम द्वारा संचालित (टीटीडी) के वेबसाइट पर यीशु मसीह की तस्वीर चित्रित होने की एक झूठी कहानी आंध्र ज्योति द्वारा पोस्ट करने के आरोप से हेट स्पीच कानून की धारा 153 ए और 29 ए के तहत मामला दर्ज किया जायेगा।
सुब्रमण्यम स्वामी ने मंदिर से सम्बंधित फर्जी खबरों के मामले में एक सुनवाई के बाद बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब भी हिंदू मंदिरों पर इस तरह का झूठा प्रचार किया जाएगा वह इसका विरोध निश्चित रूप से करेंगे। स्वामी ने कहा कि वह देश में चार लाख हिंदू मंदिरों पर लगाए जा रहे झूठे आरोपों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और निस्संदेह कानूनी कार्रवाई करेंगे।
उन्होंने कहा कि तेलुगू अखबार के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है और उन्हें इस तरह की घिनौनी खबरें लिखने के लिए माफी मांगनी चाहिए। टीटीडी ने पहले ही एक करोड़ रुपये की स्टांप ड्यूटी का भुगतान 100 करोड़ रुपये के मानहानि शुल्क की मांग करते हुए किया था।
स्वामी ने याद किया कि उन्होंने लोगों को उकसाने की कोशिश के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और अभद्र भाषा अधिनियम की धारा 153, 153ए, 295, 295ए, 500 के तहत एक याचिका भी दायर की थी। तिरुपति पुलिस ने 2019 में अदालत को इस मामले में सूचित किया कि टीटीडी वेबसाइट पर ईसा मसीह की तस्वीर का कभी भी उपयोग नहीं किया गया। पुलिस ने अदालत को यह भी बताया कि अखबार के तीन व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय कर रही थी जिसने लोगों को भड़काया।
उन्होंने कहा कि आंध्र ज्योति ने बगैर पुष्टि के पहले पन्ने पर इस खबर को प्रकाशित किया था। स्वामी ने कहा कि इससे हिंदुओं में जबरदस्त अशांति हुई है लेकिन जांच से पता चला है कि रिपोर्ट पूरी तरह से मनगढ़ंत थी। आगे बोलते हुए स्वामी ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया कि टीटीडी के अध्यक्ष वाईवी सुब्बा रेड्डी और उनकी पत्नी ईसाई हैं।
उन्होंने कहा मैं सुब्बा रेड्डी को कई सालों से जानता हूं और उन्हें ईसाई कहना गलत है। बाद में वह अदालत से जांच की मांग करने के लिए हाईकोर्ट गए। अदालत के नोटिस के जवाब में पुलिस महानिदेशक ने अदालत को सूचित किया कि जांच ने निष्कर्ष निकाला है कि टीटीडी वेबसाइट पर कभी भी ईसा मसीह की तस्वीर नहीं थी।